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अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में डिपोर्टेशन की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं तो क्या करें

यूनाइटेड स्टेट्स में डिपोर्टेशन की कार्रवाई का सामना करना एक गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति है जो आपके भविष्य और आपके परिवार पर असर डाल सकती है। हालांकि, सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। ऐसे कानूनी ऑप्शन और इमिग्रेशन डिफेंस हैं जो आपको देश में रहने की इजाज़त दे सकते हैं, खासकर एक अनुभवी इमिग्रेशन अटॉर्नी की मदद से।

डिपोर्टेशन प्रोसिडिंग्स क्या हैं?

डिपोर्टेशन, जिसे रिमूवल प्रोसिडिंग्स भी कहते हैं, वह कानूनी प्रोसेस है जिसके ज़रिए U.S. सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को निकालने की कोशिश करती है जिसने कथित तौर पर इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन किया हो। यह आमतौर पर तब शुरू होता है जब आपको इमिग्रेशन जज के सामने नोटिस टू अपीयर (NTA) मिलता है।

निर्वासन के सामान्य कारण

कुछ सबसे आम कारणों में बिना इजाज़त देश में आना, वीज़ा खत्म होने के बाद भी रुकना, बिना इजाज़त के काम करना, क्रिमिनल केस होना, इमिग्रेशन फ्रॉड करना, या वीज़ा या रेज़िडेंसी की शर्तों का उल्लंघन करना शामिल है।

आपको तुरंत क्या करना चाहिए?

बिना कानूनी सलाह के किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन न करें। इसके अलावा, सभी इमिग्रेशन कोर्ट की सुनवाई में शामिल न होने पर आपको यूनाइटेड स्टेट्स से निकाला जा सकता है। सबसे ज़रूरी बात, अपने केस की जांच करने और मज़बूत बचाव के लिए तुरंत किसी इमिग्रेशन वकील से संपर्क करें।

निर्वासन के खिलाफ कानूनी बचाव

एक इमिग्रेशन वकील आपकी स्थिति के आधार पर आपको असाइलम, रिमूवल कैंसलेशन, स्टेटस एडजस्टमेंट, VAWA प्रोटेक्शन, U और T वीज़ा, या दूसरी राहत के लिए अप्लाई करने में मदद कर सकता है।

डिपोर्टेशन की कार्रवाई के दौरान आपके अधिकार

आपको अपने खर्चे पर वकील रखने, सबूत पेश करने के लिए सही सुनवाई और गलत फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।

डिपोर्टेशन अटॉर्नी क्यों हायर करें?

इमिग्रेशन कानून मुश्किल है। एक अनुभवी इमिग्रेशन वकील को हायर करने से आपकी सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है, आपके अधिकारों की रक्षा होती है, और आपके परिवार और भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।

इमिग्रेशन अटॉर्नी: आपका सबसे अच्छा बचाव

अगर आप या आपका कोई अपना यूनाइटेड स्टेट्स में डिपोर्टेशन की कार्रवाई का सामना कर रहा है, तो अकेले सिस्टम का सामना न करें। कॉन्फिडेंशियल केस इवैल्यूएशन के लिए आज ही किसी इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह लें।